नशे के सौदागरों को नेस्तनाबूद करने CM का फ़रमान, उज्जैन जॉन की कार्यवाही ऊंट के मुहं में जीरा समान!!
Anam Ibrahim
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उज्जैन/मंदसौर/नीमच (मप्र): उज्जैन संभाग के इन जिलों में नशे की खेती का कारोबार तो होता ही है। साथ ही यहां नशे की मंडी के कई दलालों का अवैध धंदा दिनदुगनी रात चौगनी तरक़्क़ी करता है। बता दें की इन शहरों को लांग मप्र की सरहदे को पार कर अन्य राज्यों में जाने के रास्ते मौज़ूद है। मंदसौर जिले के किसी थाने में जब NDPS की कार्यवाही होती है तो स्थानीय पत्रकारों की जेब पुलिस गर्म कर देती 5 हज़ार के लिफ़ाफ़े पत्रकारो के लिए तैयार किये जाते हैं। नशे के सौदागरों की संख्या यहां बेहिसाब है चरस, अफ़ीम, समेक्स, डोडा चुरा ही नही बल्कि अवैध शराब के भी कारोबार यहां सिलसिलेवार चलते हैं। कुछ वक्त पहले ही मंदसौर जिला ज़हरीली शराब के चलते शुर्कियो में आया था ज़हरीली शराब पीने से शराबियों की मौत भी हो चुकी थी ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया प्रदेश भर के ड्रग माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के फ़रमान ज़ारी कर चुके हैं तो उज्जैन नीमच मंदसौर में दिखावेदार कार्यवाही ऊंट के मुंह मे जीरा समान नज़र आई है ताबड़तोड़ ड्रग माफियाओं की संख्या के बीच कुल 11 ड्रग तस्करों पर PIT NDPS की कार्यवाही ...
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उज्जैन/मप्र: अबतक हमने लिखा था BBC ऑफ India में अब जो मप्र पुलिस ने प्रेसविज्ञप्ति ज़ारी की है उसे भी नीचे पढ़ ले
उज्जैन जोन के 11 कुख्यात ड्रग तस्करों को PIT N.D.P.S ACT के तहत जेल में निरूद्ध किया गया।
भोपाल, 21 अप्रैल 2023/ मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल ड्रग्स माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे। नार्को ड्रग्स से संबंधित माफियाओं के विरुद्ध व्यापक और कठोर कार्यवाही करने हेतु उज्जैन जोन के जिलों में पुलिस द्वारा विस्तृत डेटा बेस तैयार कर उनका विश्लेषण कर ड्रग्स माफियाओं और तस्करों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जा रही है। मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यवसाय एवं तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वालों की अब खैर नहीं है। ड्रग्स तस्कर एवं उनके सिंडिकेट के नेटवर्क को तोड़ने के लिये व्यापक कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश उपरांत अभी तक मंदसौर, नीमच एवं उज्जैन द्वारा PIT N.D.P.S ACT के अंतर्गत 11 मादक पदार्थ के तस्करों को केन्द्रीय जेल में निरूद्ध किया गया है। उज्जैन से कालू, चीलम, जुबेर मंदसौर से शानू लाला, जाउद्दीन, खानशेर और आसिफ लाला तथा नीमच से गोपाल, मुमताज, रहीस एवं हुसैन को इंदौर सेंट्रल जेल में लम्बे समय के निरूद्ध किया गया है। इन तस्करों के सम्पर्क अन्य राज्यों में भी पाये गये हैं। इनके अवैध सम्पत्ति की भी जानकारी भी एकत्र की जा रही है ताकि इनके अवैध गतिविधियों पर सदा के लिये अंकुश लगाया जा सके।
स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार अधिनिय 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancec Act 1988) की कार्यवाही ऐसे आदतन एवं शातिर माफिया / तस्कर के विरुद्ध की जाती है जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर समाज के नवयुवकों व आम जनता को नशे के लिये प्रेरित करते हैं। जिस के कारण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। माफिया निरंतर सक्रिय होकर मादक पदार्थों का परिवहन तस्करी एवं विक्रय करता है तथा भविष्य में भी माफिया मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने की पूरी संभावना रखता है। ऐसी स्थिति में PIT N.D.P.S ACT के तहत् पुलिस द्वारा PIT N.D.P.S ACT की धारा 3(1) के तहत निहित शक्तियों के आधार पर माफिया / तस्कर को जेल में निरुद्ध किया जाता है।